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खड़ी फसल नष्ट करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, एसडीएम कादीपुर को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का आदेश गाटा संख्या 6 व 7 का मामला: एक सप्ताह में जवाब तलब, 5 नवंबर को अगली सुनवाई

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Bureau Report

खड़ी फसल नष्ट करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, एसडीएम कादीपुर को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का आदेश गाटा संख्या 6 व 7 का मामला: एक सप्ताह में जवाब तलब, 5 नवंबर को अगली सुनवाई

बलवन्त पाण्डेय.मण्डल ब्यूरो चीफ
अयोध्या उ.प्र यूपी टाइम्स समाचार

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सुल्तानपुर । ग्राम गौरयतिकरी, परगना अल्देमऊ, तहसील कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर में याचिकाकर्ताओं की खड़ी फसल नष्ट किए जाने के प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी, कादीपुर को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट करने को कहा है कि संबंधित गाटा संख्या 6 एवं 7 में याचिकाकर्ताओं की खड़ी फसल राज्य के प्रतिवादियों द्वारा क्यों नष्ट की गई।
यह आदेश रिट-सी संख्या 11140/2026, पुष्पा देवी एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में 23 अक्टूबर 2026 को पारित किया गया। मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर एवं माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ, न्यायालय संख्या 24 के समक्ष हुई।
न्यायालय ने उपजिलाधिकारी, कादीपुर को निर्देशित किया है कि वे एक सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत शपथपत्र (Personal Affidavit) दाखिल कर संबंधित कार्रवाई के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करें। यह शपथपत्र न्यायालय के समक्ष निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।
खंडपीठ ने प्रकरण को आगामी सुनवाई के लिए 5 नवंबर 2026 की नवीन वाद-सूची (Fresh Causes List) में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। साथ ही, वरिष्ठ रजिस्ट्रार को निर्देशित किया गया है कि न्यायालय का आदेश अगले 24 घंटे के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर के माध्यम से उपजिलाधिकारी, कादीपुर तक संप्रेषित कराया जाए।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंद्रिका रानी उपाध्याय एवं सत्यम पांडेय ने पक्ष रखा। वहीं, प्रतिवादियों की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सीएससी) एवं अधिवक्ता मोहन सिंह उपस्थित रहे।
अब प्रकरण में एसडीएम कादीपुर द्वारा दाखिल किए जाने वाले व्यक्तिगत शपथपत्र और 5 नवंबर को प्रस्तावित सुनवाई पर निगाहें टिकी हैं। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत जवाब से संबंधित कार्रवाई के तथ्यों पर स्थिति स्पष्ट होने की अपेक्षा है।
न्यायालय का आदेश दिनांक: 23 अक्टूबर 2026।

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