स्मैक बरामदगी के 15 साल पुराने मामले में दोषी को 12 माह का कारावास
स्पेशल कोर्ट ने लगाया पांच हजार रुपये का अर्थदंड
UP Times Samachar
mohd ali ब्यूरो चीफ Sultanpur
सुल्तानपुर। स्मैक बरामदगी के करीब 15 साल पुराने मामले में एफटीसी प्रथम/स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट विजय कुमार गुप्ता की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी रिंकू उपाध्याय को 12 माह के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के फकीर उपाध्याय का पुरवा निवासी रिंकू उपाध्याय से जुड़ा है। कुड़वार थाने के तत्कालीन उपनिरीक्षक अंजनी कुमार ने आरोपी के खिलाफ करीब 48 ग्राम स्मैक बरामदगी के आरोप में 9 सितंबर 2011 को मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद स्पेशल कोर्ट में मामले का ट्रायल चला। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना और उसे 12 माह के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।




















