*सुलतानपुर: शातिर अपराधी अफजल खान 6 माह के लिए जिला बदर, ढोल-नगाड़ों के साथ पुलिस ने दी चेतावनी।*
बलवन्त पाण्डेय ब्यूरो चीफ
(यूपी टाइम्स समाचार सुल्तानपुर)
सुलतानपुर | 01 मार्च, 2026
जनपद में अपराध नियंत्रण और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जिलाधिकारी श्री कुमार हर्ष एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती चारू निगम के कड़े रुख के बाद धम्मौर पुलिस ने एक पेशेवर अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना धम्मौर के आदतन अपराधी अफजल खान को 6 महीने के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया गया है।
गाँव में हुई मुनादी, लाउडहेलर से दी गई सूचना
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थानाध्यक्ष धम्मौर, रजत पाण्डेय अपनी टीम (उ.नि. हरिकेश बहादुर सिंह, का. प्रदीप चौधरी व का. अजय कुमार राना) के साथ ग्राम रसूलपुर लौहर दक्षिण पहुँचे। यहाँ पुलिस ने पारंपरिक अंदाज में ढोल-नगाड़े (डुगडुगी) बजवाकर पूरे गाँव को सूचित किया कि अफजल खान अब जिला बदर हो चुका है।
पुलिस ने लाउडहेलर के माध्यम से घोषणा की कि:
अभियुक्त अफजल खान अगले 6 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता।
यदि वह इस अवधि के दौरान जनपद में कहीं भी दिखाई देता है, तो ग्रामीण तुरंत पुलिस को सूचित करें।
नियमों का उल्लंघन करने पर अभियुक्त के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अपराधी का काला चिट्ठा (Criminal History)
जिला बदर किया गया अभियुक्त अफजल खान एक शातिर और मनबढ़ किस्म का अपराधी है, जिस पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं:मु.अ.सं. धाराएं थाना
145/2021 जानलेवा हमला (307), सरकारी कार्य में बाधा, महामारी अधिनियम व 7 CLA एक्ट धम्मौर
157/2021 3/25 आर्म्स एक्ट (अवैध असलहा) धम्मौर
207/2021 3/25 आर्म्स एक्ट धम्मौर
182/2024 अपहरण, दुष्कर्म (376) व POCSO एक्ट जगदीशपुर (अमेठी)
पुलिस की अपील
थानाध्यक्ष रजत पाण्डेय ने बताया कि अपराधियों में कानून का भय पैदा करने और आम जनमानस में सुरक्षा की भावना भरने के लिए यह कार्रवाई की गई है। पुलिस की इस सक्रियता की क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है।




















